कृषि अनुदान ऑनलाइन राजस्थान
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट राजस्थान सब्सिडी कृषि यंत्रों पर अनुदान
प्रिय किसान भाईयो आज आप सब के लिये लेके आये है एक बहुत ही उपयोगी योजना जिससे आप अपनी खेती को बहुत ही आसान ओर सुलभ बना सकते है । कृषि यंत्र अनुदान वितरण से उन्नत कृषि यंत्रो के उपयोग से समय व श्रम की बचत होगी जिससे किसानो कि आये दोगुनी होगी।
कृषि यंत्र अनुदान 2022
कृषक किसी भी श्रेणी का यंत्र सम्बन्धित जिले के कृषि कार्यालय की लिखित सहमति के उपरान्त अधिकृत/पंजीकृत क्रय-विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति/निर्माता/विक्रेता से मोल भाव पश्चात् पूरी कीमत चुकाकर सीधे ही क्रय कर सकेंगें। कृषि यंत्र सब्सिडी राजस्थान 2022
कृषि यंत्र योजना के अंतर्गत राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों को फसल कटाई, थ्रेशिंग एवं अन्य कृषि गतिविधि के लिए निशुल्क डायरेक्टर एवं कृषि यंत्र किराए पर दिए जाएंगे , यही नहीं राज्य सरकार के द्वारा ई कृषि यंत्र अनुदान 2022 Rajasthan की भी शुरुआत की गई है जिसके तहत किसान कृषि यंत्र पर अनुदान ले सकता है ।
कृषि यंत्र पर अनुदान कितना मिलेगा
राजस्थान में कृषि यंत्रों पर कितनी सब्सिडी मिलती है?अनुमोदित कृषि यंत्रों को क्रय करने पर कृषकों की श्रेणी के अनुसार अधिकतम 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान किसानो को अनुदान दिये जाते है ।
कृषि यंत्र के लिये पात्रता
- आवेदक के पास स्वयं के नाम से कृषि भूमि हो/अविभाजित परिवार की स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम होना आवश्यक है।
- ट्रेक्टर चलित कृषि यंत्र हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिये ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम से होना चाहिये।
- एक कृषक को विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र (उदाहरणार्थ-सीड कम फर्टीलाईजर ड्रिल, प्लाउ, थ्रेसर इत्यादि) पर तीन वर्ष की कालावधि में केवल एक बार ही अनुदान देय होगा। एक कृषक को एक वित्तीय वर्ष में समस्त योजनाओं में अलग प्रकार के अधिकतम 3 कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा सकेगा।
- एक कृषक को विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र पर तीन वर्ष की कालावधि में केवल एक बार ही अनुदान देय होगा। एक कृषक को एक वित्तीय वर्ष में समस्त योजनाओं में अलग प्रकार के अधिकतम 3 कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा सकेगा।
कृषि यंत्र पर अनुदान का विवरण श्रेणी वार
यंत्रीकरण | होर्सपावर रेंज | लघु/सिमांत/महिला/sc/st किसान | अन्य किसान |
---|---|---|---|
रोटोवेटर | 20 bhp. से अधिक की क्षमता से 35bhp से अधिक की क्षमता तक | मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 42,000-50,400 रु. जो भी कम हो | मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 34,000-40,300 रु. जो भी कम हो |
रिज फरो प्लांटर/ मल्टी क्रॉप प्लांटर/ टेªक्टर ऑपरेटेड रिपर | 20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक | मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 30,000-75,000 रु. जो भी कम हो | मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 24,000-60,000 रु. जो भी कम हो |
मल्टी क्रॉप थ्रेसर | 20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक | मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 30,000-2,50,000 रु. जो भी कम हो | मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 25,000-2,00,000 रु. जो भी कम हो |
सीड ड्रिल/सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल | 20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक | मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15,000-28,000 रु. जो भी कम हो | मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 12,000-22,400 रु. जो भी कम हो |
चिजल प्लाऊ | 20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. की क्षमता तक | मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10,000-20,000 रु. जो भी कम हो | मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 8,000-16,000 रु. जो भी कम हो |
डिस्क प्लाऊ/ डिस्क हैरो | 20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक | मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 20,000-50,000 रु. जो भी कम हो | मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 16,000-40,000 रु. जो भी कम हो |
कृषि यंत्रआवेदन प्रक्रिया
- कृषकों को अनुदान प्राप्त करने के लिये अपने क्षेत्र में स्थित ई-मित्र कियोस्क पर निर्धारित/लागू शुल्क्, यदि कोई हो तो, जमा करवाकर समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्केण्ड कॉपी सहित ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा।
- किसी भी जिले के कियोस्कों की सूची www.emitra.gov.in पर देखी जा सकती है।
- अनुदान हेतु पंजीकरण की पावती सम्बन्धित कियोस्क द्वारा कृषक को दी जायेगी। सभी श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिये आवेदन के समय कृषक को जनाधार कार्ड/आधार कार्ड की प्रति, बचत खाते की पास बुक की फोटो प्रति, जमाबन्दी की नकल तथा अन्य वांछनीय दस्तावेजों की स्केण्ड प्रतियां लगाया जाना अनिवार्य है।
- यदि कृषक द्वारा यंत्रों का क्रय अन्य जिलों के पंजीकृत स्त्रोतों से किया गया है, तो कृषक के द्वारा उस जिले के पंजीकृत आपूर्ति स्त्रोत का प्रमाण अनुदान क्लेम के साथ प्रस्तुत करना होगा।
राजीव गांधी कृषक योजना राजस्थान 2022
कृषि यंत्र आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आवेदन के समय दस्तावेज- आधार कार्ड
- जनाधार कार्ड ,
- जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो)
- ट्रैक्टर चालित यंत्र हेतु ट्रैक्टर पंजीयन प्रमाण पत्र या शामलाती के मामले में शपथ पत्र
लघु/सीमान्त के मामले में प्रमाण पत्र
अनुदान का भुगतान
- अनुदान का भुगतान कृषक के बैंक खाते में ऑनलाईन ही होगा।
- कृषि पर्यवेक्षक / सहायक कृषि अधिकारी द्वारा यंत्र का भौतिक सत्यापन किया जायेगा।
- सत्यापन के समय क्रय बिल प्रस्तुत करना होगा।
आप निचे दिये गये लिंक के माध्यम से ओफिसियल वेबसाईट पर जा सकते है…
राजस्थान में कृषि यंत्रों पर कितनी सब्सिडी मिलती है?

राजस्थान में ट्रैक्टर पर सब्सिडी मिलती है क्या?
राजस्थान में किसानों के लिए क्या क्या योजना चल रही है?
कृषि यंत्र कितने प्रकार के होते हैं?
फ्री कृषि यंत्र योजना
कृषि यंत्र सब्सिडी राजस्थान 2022
ट्रेक्टर कृषि यंत्र
प्रधानमंत्री कृषि अनुदान योजना
कृषि अनुदान ऑनलाइन राजस्थान
कृषि यंत्र प्राइस तस्वीरें
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट राजस्थान सब्सिडी
कृषि यंत्रों पर अनुदान (सब्सिडी) स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र)