राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना किसान के साथ दुर्घटना होने पर मिलेंगे 2 लाख तक रुपये
राजस्थान सरकार राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना चला रही है ।राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना किसान के साथ दुर्घटना होने पर मिलेंगे 2 लाख तक रुपये
राजस्थान सरकार राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना चला रही है । इस योजना के तहत अगर किसान को खेत मे काम करते समय या खेतो मे कोइ जानवर द्वारा काटे जाने या मन्डी जाते समय या लौटते समय कोई दुर्घट्ना हो जाये अथवा कोई अंग भंग हो जाता है या मृत्यु हो जाने पर राजस्थान सरकार राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के तहत किसान या किसान के परिवार को 5 हजार से 2 लाख रुपये तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है ।
राजीव गांधी कृषक योजना राजस्थान 2022 इस राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत मान्य दुर्घट्ना :
- खेत में फसलों के सिंचाई के दौरान करंट लगने से मृत्यु अथवा अंग-भंग होने पर
- इसी प्रकार कृषि कार्य करते समय जैसे- फसल के बुआई के खेत की तैयारी, मेड़ निर्माण के समय, फसल से अनाज निकलते समय
चक्रवाती तूफान, अथवा बारिश के समय पेड़ के नीचे दब जाने से हुई दुर्घटना में अंग – भंग अथवा मृत्यु हो जाने की स्थिति को भी योजना में शामिल किया गया है। - खेत पर कृषि व् इससे जुड़े कार्य करते समय वन्य, पालतू या आवारा जानवर, गोह, मधुमक्खी, बिच्छू एवं अन्य जंगली जानवर या किट के काटने एवं हमला करने से मृत्यु या अंग- भंग होने पर भी योजना का लाभ मिलेगा।
राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत लाभ कितना मिलेगा :-
इस योजना के तहत अगर किसान को खेत मे काम करते समय मृत्यु होने पर 200000 रुपए 2 अंगों में विकलांगता 50000 रुपए हाथ या 2 पैर 50000 रुपए रीड की हड्डी का टूटना 50000 रुपए 1 अंग में विकलांगता 25000 रुपए उंगलियां कट जाती हैं 20000 रुपए यदि 1 उंगली कट जाती है 5000 रुपए दुर्घटना के कारण फ्रैक्चर 5000 रुपए तक कि सहायता दि जाती है । योजना में आवेदन करने वाले की उम्र 5 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस योजना के माध्यम से यदि राज्य में किसी किसान की मृत्यु हो जाती है या फिर उनको किसी प्रकार की विकलांगता का सामना करना पड़ता है तो उन्हें इस योजना के तहत 5000 से लेकर 200000 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अगर किसान दुर्घटना होने के 6 महीने के बाद आवेदन पत्र जमा करते है तो इस स्थिति में उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
योजना में आवेदन करने वाले की उम्र 5 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
राजीव गांधी कृषक साथी सहायता के लिये आवेदन कैसे करे :-
- सबसे पहले आपको अपने जिले के कृषि विभाग यानि कृषि उपज मंडी के कार्यालय में जाना होगा।
- इसके बाद आपको वहां से राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का आवेदन फॉर्म लेना होगा।
- सभी प्रकार की जानकारीभरने के बाद आपको अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ अटैच करके कृषि विभाग में जमा कराने होंगे।
- इसके बाद आपके द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
सत्यापन के बाद लाभ की राशि किसान के खाते में पहुंचा दी जाएगी। - या आप नीचे दिए गए लिंक से भी मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना फॉर्म पीडीऍफ़ डाउनलोड कर सकते है।
http://rajkisan.rajasthan.gov.in/
आवेदन पात्र डाउनलोड करने के बाद फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे , name, mobile number, address आदि को दर्ज करें।
धन्यवाद ।
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