पीएम किसान योजना: अपात्र किसानो से केंद्र सरकार 4 हजार 350 करोड की वसुली करेगी

पीएम किसान योजना अपात्र किसानों से केंद्र सरकार 296 करोड की वसूली की
पीएम किसान योजना का लाभ लेने वाले अपात्र किसान से 4 हजार 350 करोड रुपए वसूलने वाली है केंद्र सरकार
हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 2019 में पीएम किसान योजना को लागू किया था जिसके तहत किसानों को 1 वर्ष मे ₹2000 की 3 किस्तों में ₹6000 दिए हैं
अब वे किसान जो अपात्र किसानों की श्रेणी में आ गए उनसे सरकार वसूली करेगी।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि जो किसान अपात्र किसान है उनको इस श्रेणी से बाहर करके योग्य किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा
कौन पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले सकता
- सरकारी विभाग सरकारी नौकरी मंत्रालयों में सेवारत या रिटायर्ड कर्मचारी योजना का लाभ नहीं दे सकते|
- दोनों सदनों के सांसद विधायक पूर्व मंत्री या मंत्री पंचायत सदस्य या अध्यक्ष मेर मेयर एमएलसी आदि इस योजना का लाभ नहीं ले सकते|
- वह किसान जो आयकर दाता है उनको भी अपात्र किसान की श्रेणी में रखा गया है|
- वही वकील सीए डॉक्टर या इंजीनियर पैसे से जुड़े लोगों को भी अपात्र किसानों की श्रेणी में रखा गया
ऊपर बताए गए के बिंदुओं में यदि कोई किसान आता है तो उन सभी किसानों को अपात्र किसान माना गया है |
आगामी दिनों में केंद्र सरकार वसूली प्रक्रिया शुरु कर दी है
आपको बता दें 2019 में पीएम किसान योजना केंद्र सरकार ने लागू की थी जिसके तहत किसानों को वार्षिक ₹6000 तीन समान किस्तों में दिए जाते हैं यदि अभी तक आपने इस योजना का लाभ नहीं उठाया है
तो पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं या नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाकर अपना आवेदन सुनिश्चित करें