सिंचाई पाईप लाईन योजना 60%तक सब्सिडी राजस्थान

दोस्तो को भेजे

 

किसानों की बल्ले बल्ले! सिंचाई हेतु पाइपलाइन करने पर मिल रहा है 60 प्रतिशत तक का अनुदान प्रदेश के सभी किसानो को खेतो में सिंचाई करने के लिए पाइप लाइन खरीदने पर 60% तक कि सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी।  किसान आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण संसाधन नहीं खरीद पाते थे अब वे भी आसानी से खरीद सकेंगे। किसानों के सामने सिंचाई सबसे बड़ी समस्या के तौर पर उभर कर सामने आ रही है. इस समस्या से किसानों को छुटकारा मिल सके इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें अपने स्तर पर किसानो के लिये योजना बना रही है उनमे से एक राजस्थान सरकार राजस्थान के किसानो के लिये सिंचाई पाईप लाईन योजना ले कर आइ है ।

उद्देश्य

राजस्थान सरकार द्वारा सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना को शुरू करनें का मुख्य उद्देश्य किसानों को अपनें खेतों में सिंचाई के लिए पाइप लाइन उपलब्ध कराना है, इससे किसानों को सिंचाई करने में आसानी होगी | इसके साथ ही पाइप लाइन से फुव्वारा लगाकर पानी को बचाया जा सकेगा | हालाँकि अभी तक राज्य के अधिकांश कृषक धोरों के माध्यम से सिंचाई करते है, जिससे जल की बर्बादी अधिक होती है | ऐसे में सरकार द्वारा शुरू की गयी ईस योजना से किसानों की फसलों का उत्पादन बढ़ने के साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी |
ट्यूबवैल या कुए से खेत तक बिना छीजत के पानी पहुंचाने के लिए।
पानी की 20-25 प्रतिशत तक बचत ।

सिंचाई पाइप लाइन के लिए आवेदन कैसे करें?
डिग्गी निर्माण के अनुदान के लिए न्यूनतम कितनी सिंचित कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए?
स्प्रिंकलर सेट क्या है?

अनुदान कैसे मिलेगा ?

  1. लघु एवं सीमान्त कृषकों को इकाई लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम राशी रूपये 18000/- जो भी कम हो तथा अन्य कृषकों को इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राषि रूपये 15000/- जो भी कम हो अनुदान देय है।

सिंचाई पाईप लाईन योजना के लिये पात्रता क्या है ?

  1. कृषक के नाम पर कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व हो तथा कुंए पर विद्युत/डीजल/टैक्टर चलित पम्प सैट हो।
  2. सामलाती कुंए पर यदि सभी हिस्सेदार अलग-अलग पाईप लाइन पर अनुदान की मांग करते है तो अलग- अलग अनुदान देय होगा परन्तु भूमि का स्वामित्व अलग‌- अलग होना आवश्‍यक है।
  3. सामलाती जल स्त्रोत होने की स्थिति में सभी साझेदार कृषकों को स्त्रोत से एक ही पाईपलाइन दूर तक ले जानें में सभी कृषकों को अलग.2 अनुदान देय होगा।

आवेदन प्रक्रिया (आवेदन कैसे करें? )

  • कृषक स्वयं या नजदीकी ई.मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन करा सकेगा।
  • स्वीकृति की जानकारी मोबाइल संदेश अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक के जरिये मिल सकेगी।
  • आवेदक आवेदन पत्र ऑन.लाईन जमा किये जानें की प्राप्ति रसीद ऑन.लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।

आवेदन पत्र के समय आवश्‍यक दस्तावेज

  1. आधार कार्ड
  2. जनाधार कार्ड
  3. जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो)
  4. योजना का फॉर्म ई-मित्र से प्राप्त कर सकते है ।
  5. अधिक्रत विक्रेता प्रमाण पत्र (दुकानदार द्वारा )
  6. बैंक पासबुक
  7. योजना का फॉर्म की pdf 
अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

सिंचाई पाईप लाईन योजना राजस्थान

योजना का नाम सिंचाई पाईप लाईन योजना
योजना के लाभार्थी राजस्थान का मुल निवासी
कितना लाभ समस्त श्रेणी के कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि रूपये 15000/-
आधिकारिक वेबसाईट http://rajkisan.rajasthan.gov.in/Rajkisanweb/Kisan
ऑनलाईन आवेदन https://sso.rajasthan.gov.in/signin
  • आवेदन के बाद पाइप लाइन की खरीद कृषि विभाग की स्वीकृति के बाद कृषि विभाग में पंजीकृत निर्माता या उनके अधिकृत वितरक विक्रेता से ही की जाए।
  • स्वीकृति की जानकारी मोबाइल संदेश अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक के जरिये मिल सकेगी।
  • पाइप लाइन खरीदने के बाद विभाग द्वारा सत्यापन किया जायेगा।
  • अनुदान राशि सीधे कृषक के खाते में जमा होगा ।

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ओफिसियल वेबसाईट 

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