खेत मे तालाब बनाने पर किसानो को लागत का 70 प्रतिशत या अधिकतम 73500/- रूपये कच्चे फार्म पौण्ड पर सब्सिडी

वर्षा के पानी को इकठ्ठा कर सिंचाई के काम में लेने के लिए। देश के कई राज्य इस वक्त गिरते भूजल स्तर के संकट से जूझ रहे हैं. ऐसे में किसानों के सामने सिंचाई के लिए कई तरह की समस्याएं खड़ी हो सकती है. इसी को देखते हुये देश के कैई राज्य सरकारो ने किसानो के खेत मे कच्चा तालाब/ पोंड बनाने हेतु योजनाए चला रही है ।इससे निपटने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कच्चा व प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पौण्ड द्वारा सिंचाई के लिए बारिश के पानी का संचय किया जाता है । लघु एवं सीमान्त किसानो को लागत का 70 प्रतिशत या अधिकतम 73500/- रूपये कच्चे फार्म पौण्ड पर तथा 105000/- रूपये प्लास्टिक लाईनिंग कार्य के साथ तथा अन्य श्रेणी कृषकों को लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 63000/- रूपये कच्चे फार्म पौण्ड पर तथा 90000/- रूपये प्लास्टिक लाईनिंग कार्य के साथ जो भी कम हो।
फार्म पॉन्ड/खेत तलाई योजना कि पात्रता
- किसान के स्वयं के नाम एक स्थान पर न्यूनतम कृषि योग्य भूमि 0.3 हैक्टेयर हो।
- संयुक्त खातेदार की स्थिति में सह खातेदार आपसी सहमति के आधार पर प्रति कृषक हिस्सा 0.3 हैक्टेयर से अधिक होने पर ही एक ही खसरे में अलग-अलग फार्म पौण्ड बनाने पर अनुदान के हकदार होगे।
फार्म पॉन्ड/खेत तलाई योजना देय अनुदान
- लघु एवं सीमान्त किसानो को लागत का 70 प्रतिशत या अधिकतम 73500/- रूपये कच्चे फार्म पौण्ड पर तथा 105000/- रूपये प्लास्टिक लाईनिंग कार्य के साथ तथा अन्य श्रेणी कृषकों को लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 63000/- रूपये कच्चे फार्म पौण्ड पर तथा 90000/- रूपये प्लास्टिक लाईनिंग कार्य के साथ जो भी कम हो।
- न्यूनतम 400 घनमीटर क्षमता की खेत तलाई पर ही अनुदान देय।
फार्म पॉन्ड/खेत तलाई योजना प्रक्रिया
- आवेदक आवेदन पत्र ऑन-लाईन जमा किये जानें की प्राप्ति रसीद ऑन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।
- आवेदन पत्र के समय आवश्यक दस्तावेज- आधार कार्ड / जनाधार कार्ड, जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो)
फार्म पॉन्ड/खेत तलाई योजना का आवेदन कैसे करे ?
- किसान या तो स्वय या किसान अपने नजदिकी ई – मित्र केंद्र पर जा कर ऑनलाईन आवेदन कर सकता है
- स्वय आवेदन के लिये किसान कि खुद कि SSO ID होनी चाहिय जिससे किसान खुद अपना आवेदन कर सकता है
- आवेदक आवेदन पत्र ऑन-लाईन जमा किये जानें की प्राप्ति रसीद ऑन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा जो किसान को ईमित्र से प्राप्त कर सकता है ।
फार्म पॉन्ड/खेत तलाई योजना आवश्यक दस्तावेज-
- आधार कार्ड
- जनाधार कार्ड
- जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो)
- योजना का फॉर्म ई-मित्र से प्राप्त कर सकते है ।
- बैंक पासबुक
अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
- आवेदन के बाद कृषि विभाग द्वारा खेत तलाई निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाएगी।
- इसकी सूचना मोबाइल सन्देश / कृषि पर्यवेक्षक के जरिये मिलेगी।
- खेत तलाई के निर्माण से पहले व बाद में विभाग द्वारा मौका / सत्यापन किया जाएगा।
- अनुदान राशि सीधे कृषक के खाते में जमा होगी ।
फार्म पॉन्ड क्या है?
खेत तलाई योजना क्या है?
वर्षा के पानी को इकठ्ठा कर सिंचाई के काम में लेने के लिए ओर खेत मे तालाब बनाने पर किसानो को लागत का 70 प्रतिशत तक कि सब्सिडी योजना है ।
डिग्गी निर्माण के अनुदान के लिए न्यूनतम कितनी सिंचित कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए?
किसान के स्वयं के नाम एक स्थान पर न्यूनतम कृषि योग्य भूमि 0.3 हैक्टेयर/लगभग 1.5 बिघा हो।
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